धौलपुर 10 मार्च। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के चंबल से अवैध बजरी खनन को रोकने के आदेश की अनुपालना में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।  पेट्रोल पंप संचालकों को अवैध बजरी खनन में लिप्त वाहनों को पेट्रोल/डीजल ना देने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बिना नंबर के वाहनों को ईंधन की रिफिलिंग नहीं की जाये।
बैठक में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बात करते हुए यह संज्ञान में आया कि धौलपुर जिले में बजरी दोहन में लगे  वाहनों में बहुत कम मात्रा में डीजल की रिफलिंग होती है।  सीमावर्ती राज्य में पेट्रोल-डीजल सस्ता होने के कारण ये वाहन वहीँ से डीजल पेट्रोल भरवाते है।  धौलपुर की इसमें कोई विशेष भागीदारी नहीं है। इस पर जिला कलेक्टर ने मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध बजरी खनन में लिप्त वाहनों को पेट्रोल डीजल ना देने के आदेश जारी करने हेतु चिट्ठी लिखने के निर्देश दिए।
 बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों ने सुरक्षा संबंधी मुद्दा उठाया जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक अपनी जान जोखिम में ना डालें। इस उद्देश्य हेतु पेट्रोल पंप संचालकों को पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया। जिला कलक्टर ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन  से सीमावर्ती क्षेत्रों एवं धौलपुर जिले के पेट्रोल पंपों के तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध कराने को कहा जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके एवं एक मजबूत पक्ष बन सके।

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