इलाहाबाद: इलाहबाद हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर एक्शन लेते हुए उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को मथुरा में एसआईडीसी की जमीन को अवैध कब्जा किये हुए बाबा जयगुरुदेव के समर्थकों से खाली करने के निर्देश दिए है।

बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्थान ने मथुरा में औद्योगिक क्षेत्र एसआईडीसी की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। जयगुरुदेव आश्रम से जुड़े हजारों लोग सरकारी भूमि पर अवैध रूप से स्थायी और अस्थायी निर्माण कर रह रहे है। हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को तीन सप्ताह में सरकारी जमीन खाली करने की मोहलत दी है। खाली करवाने के लिए ठोस कार्यनीति बनाने और भारी सुरक्षाबलों के साथ जमीन खाली कराने के निर्देश दिए है।
इलाहबाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश अरुण टंडन और न्यायाधीश संगीता चंद्रा की बेंच ने मथुरा के सोशलिस्ट राजेंद्र सिंह की याचिका पर संज्ञान लेते हुए फैसला दिया है कि उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव बाबा जयगुरुदेव संस्थान को नोटिस जारी करें और एक सप्ताह में जमीन खाली करने के आदेश दें। यदि उसके बाद भी जयगुरुदेव के लोग जमीन खाली नहीं करते है तो भारी सुरक्षा बलों के साथ उनसे जमीन खाली करवाई जाए।
हाइकोर्ट ने एसआईडीसी के क्षेत्रीय निदेशक को निर्देश दिए है कि वे औद्योगिक क्षेत्र के रिहायसी रियाबमें स्वीकृत पांच पार्कों और खाली जगह उद्योगों के लिए आवंटित कर दी गई है। उन उद्योगों का आवंटन रद्द कर पार्को को पुनः स्थापित किया जाये।

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